यातायात पुलिस ने वाहन एजेंसियों, दुकानदारों और वाहन चालकों को किया जागरूक, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
फास्ट न्यूज इंडिया यूपी प्रतापगढ़। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद प्रतापगढ़ की यातायात पुलिस ने प्रेशर हॉर्न एवं अनाधिकृत (मॉडिफाइड) साइलेंसर के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना रहा। अभियान के तहत यातायात पुलिस ने शहर के प्रमुख चौराहों, वाहन एसेसरीज की दुकानों, मोटरसाइकिल शोरूम एवं रॉयल एनफील्ड सहित विभिन्न वाहन एजेंसियों पर पहुंचकर प्रतिष्ठान संचालकों और कर्मचारियों को प्रेशर हॉर्न एवं मॉडिफाइड साइलेंसर से होने वाले दुष्प्रभावों और इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। इस दौरान प्रतिष्ठानों के बाहर जागरूकता बैनर भी लगाए गए और वाहन स्वामियों से अपील की गई कि वे केवल कंपनी द्वारा अनुमोदित हॉर्न और साइलेंसर का ही प्रयोग करें तथा किसी भी प्रकार का अनधिकृत वाहन संशोधन न कराएं। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में वाहन चालकों के विरुद्ध चालान सहित नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि ध्वनि प्रदूषण रोकने, सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात नियमों का पालन करें तथा मानक और अनुमोदित उपकरणों का ही उपयोग करें। रिपोर्ट विशाल रावत 151019049


