गाजियाबाद। मुरादाबाद निवासी आशीष पाठक (पुत्र श्री किशन लाल शर्मा), फ्लैट संख्या-1001, आकाश मेघदूतम, रामगंगा विहार फेज-2, टीटीआई सिटी के सामने, मुरादाबाद ने एसबी लैंडकॉन प्राइवेट लिमिटेड (अमात्रा ग्रुप) के निदेशकों एवं प्रमोटरों के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित विभिन्न गंभीर आरोप लगाते हुए वेव सिटी थाना, गाजियाबाद में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई है।
शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने वर्ष 2019 में कंपनी की आवासीय परियोजना अमात्रा क्रिस्टल में टावर-एस1, 21वीं मंजिल, फ्लैट/यूनिट संख्या-2104 (सुपर एरिया 10,910 वर्ग फुट) बुक किया था। यह परियोजना जीएच-02, ब्लॉक-एच, जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स, ग्राम शाहपुर बम्हेटा, गाजियाबाद में स्थित है।
आशीष पाठक का कहना है कि बुकिंग के समय उनकी मुलाकात कंपनी के निदेशक रुपेश अग्रवाल से हुई थी। जून-जुलाई 2019 में उन्होंने कुल 2 करोड़ 55 लाख रुपये का भुगतान किया। मूल बुकिंग कुलदीप सिंह चौहान के नाम थी, जिसे कंपनी ने 30 मार्च 2020 को आशीष पाठक एवं उनकी माता ममता शर्मा के नाम स्थानांतरित (एंडोर्स) कर दिया।
शिकायत के अनुसार निदेशक रुपेश अग्रवाल ने बार-बार आश्वासन दिया कि दिसंबर 2022 तक फ्लैट का कब्जा दे दिया जाएगा। निर्धारित समय पर कब्जा न मिलने पर लगातार संपर्क करने के बावजूद कंपनी से जुड़े रुपेश अग्रवाल, उमेश कुमार गुप्ता, महेंद्र बंसल, मयंक बंसल तथा राजेश कुमार चोपड़ा लगातार टालमटोल करते रहे।
आरोप है कि मार्च 2024 में जब शिकायतकर्ता परियोजना स्थल पर पहुंचे, तब उक्त लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि यदि पुलिस में शिकायत की तो "जिंदा नहीं बचोगे।" साथ ही फ्लैट सरेंडर करने का दबाव बनाते हुए कहा गया कि "18 प्रतिशत ब्याज सहित पैसा वापस कर देंगे, किसी से कुछ मत कहना।
धमकी से भयभीत होकर शिकायतकर्ता ने केवल संजीव कुमार गर्ग को पूरी जानकारी दी। उनके माध्यम से लगातार प्रयास करने पर कंपनी ने अगस्त 2024 से 19 फरवरी 2026 के बीच कुल 95 लाख रुपये वापस किए। शिकायतकर्ता के अनुसार संजीव कुमार गर्ग के भी कंपनी में 60 लाख रुपये निवेशित हैं और उनके साथ भी कथित रूप से धोखाधड़ी हुई है।
शिकायत में कहा गया है कि 23 अप्रैल 2026 को संजीव कुमार गर्ग एवं राजेश गर्ग के साथ कंपनी के कार्यालय और परियोजना स्थल पर पहुंचने पर पता चला कि 10,910 वर्ग फुट की यूनिट संख्या-2104 परियोजना में अस्तित्व में ही नहीं है। आरोप है कि बिल्डर ने अन्य सभी फ्लैट दूसरे लोगों को बेच दिए और शिकायतकर्ता की धनराशि का दुरुपयोग किया। प्राथमिकी दर्ज होने की आशंका के बाद कंपनी ने 29 अप्रैल 2026 को 25 लाख रुपये तथा 4 मई 2026 को 5 लाख रुपये और वापस किए।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि एसबी लैंडकॉन प्राइवेट लिमिटेड एवं अमात्रा ग्रुप के निदेशक/प्रमोटर रुपेश अग्रवाल, उमेश कुमार गुप्ता, महेंद्र बंसल, मयंक बंसल तथा राजेश कुमार चोपड़ा ने उनके साथ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, कंपनी की धनराशि का दुरुपयोग, जान से मारने की धमकी तथा मानसिक उत्पीड़न किया है। रिपोर्ट नंद किशोर शर्मा 151170853

