यूपी के आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के लाडपुर साहब अली गांव में मंडलायुक्त न्यायालय में अपील के बावजूद विवादित जमीन पर जबरदस्ती निर्माण चालू है। पीड़ित जगन्नाथ राजभर का आरोप है कि गांव स्थित गाटा संख्या 378 जो पहले मेरे नाम से आबादी दर्ज था, उसकी खतौनी भी पास है बाद में वह जमीन नवीन परती के खाते में दर्ज हुई। जिस पर गांव के कुछ लोगों द्वारा आवासीय पट्टा कराया गया, जिसका अपील वाद मंडलायुक्त न्यायालय आजमगढ़ में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई तिथि 15 जुलाई 2026 को नियत है। बावजूद उसके एसडीएम मार्टिनगंज अविनाश कुमार गौतम मंडलायुक्त न्यायालय के अपील को ठेंगा दिखाते हुए जबरदस्ती पुलिस बल के साथ 40 से 50 मजदूरों से निर्माण करवा रहे हैं, और पुलिस बल 80 वर्षीय पीड़ित बुजुर्ग जगन्नाथ राजभर को पुलिस ले जाकर थाने में बैठा दी, तथा विवादित जमीन पर पुलिस बैठकर निर्माण करवा रही है। जब मंडलायुक्त के यहां अपील वाद को यहां निचले स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, तो पीड़ित को कहां न्याय मिलेगा, यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। पीड़ित शमसेर पुत्र जगन्नाथ का आरोप है कि जब मैं प्रार्थना पत्र देने मार्टिनगंज तहसील में गया तो एसडीएम अविनाश कुमार ने कहा कि मैं आपका प्रार्थना पत्र नहीं लूंगा, मुझे मंडलायुक्त के यहां से आदेश आया है, कि विवादित जमीन पर निर्माण करवाइए और पीड़ित ने बताया कि एसडीएम ने कहा कि निर्माण नहीं रुकेगा जब मंडलायुक्त के द्वारा पूछा जाएगा तो हम उसका जवाब दे देंगे। जब एसडीएम ही आयुक्त के आदेश को नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे न्यायालय में जाने से पीड़ित का क्या फायदा। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी फूलपुर किरनपाल सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया कि हम लोग जब तक स्टे आर्डर नहीं दिखाया जाएगा तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि राजस्व मामले में पुलिस काम को नहीं रुकवा सकती। वहीं थानाध्यक्ष दीदारगंज जयप्रकाश ने बताया कि एसडीएम मार्टिनगंज अविनाश कुमार का आदेश हुआ है, कि निर्माण कार्य कराया जाए उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो सके।
इस संबंध में उप जिलाधिकारी मार्टिनगंज अविनाश कुमार ने बताया कि आयुक्त महोदय के यहां से आदेश के अनुपालन में पट्टा आवंटित भूमि में निर्माण कार्य हो रहा है। आगे जो आदेश आएगा तो उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
रिपोर्ट -प्रवीण यादव दीदारगंज आज़मगढ़ 151046105
