फास्ट न्यूज इंडिया डीएम दीपक मीणा ने बताया कि मतदेय स्थल के अन्तर्गत समाविष्ट सभी ग्राम/मुहल्लों/मजरों को सम्मिलित करने के उपरान्त उक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन आयोग की ओर से किया जाएगा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदेय स्थल के लिए अधिकतम 1200 मतदाता के आधार पर मतदेय स्थल का निर्धारण किया जाएगा। मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन, पुनर्निधारण व नए मतदेय स्थल स्थापित करने के लिए भवनों का चिह्नांकन किया जाएगा। यह जानकारी जिलाधिकारी व निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने दी। उन्होंने बताया कि मतदेय स्थल के अन्तर्गत समाविष्ट सभी ग्राम/मुहल्लों/मजरों को सम्मिलित करने के उपरान्त उक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन आयोग की ओर से किया जाएगा। उसके उपरांत सांसद/विधायक/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/मंत्रियों/प्रतिनिधियों/अमान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूचित किया जाएगा कि वे प्रकाशित मतदेय स्थलों की सूची के परिप्रेक्ष्य में कोई सुझाव/आपत्ति हो तो उसे 18 तारीख तक जिला निर्वाचन कार्यालय को लिखित रूप से उपलब्ध करा दें, जिससे कि प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर सम्यक विचारोपरान्त मतदेय स्थलों की सूची को अंतिम रूप दिया जा सके। रिपोर्ट फूलमती मौर्य 151188511
