फास्ट न्यूज इंडिया यूपी प्रतापगढ़। जिला पूर्ति अधिकारी अनुभव त्रिवेदी ने बताया है कि माह जुलाई 2026 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को दिनांक 06 जुलाई 2026 से दिनांक 20 जुलाई 2026 तक खाद्यान्न का वितरण ई-पॉस वेइंग मशीन के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं द्वारा किया जायेगा। अन्त्योदय कार्डधारकों में 14 किग्रा0 गेहूॅ एवं 21 किग्रा० चावल एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों कों प्रति यूनिट 02 किग्रा० गेहूँ व 03 किग्रा० फोर्टिफाइड चावल (कुल 05 किग्रा०) खाद्यान्न का निःशुल्क तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रथम त्रैमास (अप्रैल, मई व जून, 2026) के सापेक्ष 03 किग्रा० चीनी प्रति कार्ड रूपये 18 प्रति किग्रा० की दर से रूपये 54 में वितरण उचित दर विक्रेताओ द्वारा किया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी वितरण के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त होने की स्थिति में कार्डधारक मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 20 जुलाई 2026 को खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगें। वितरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षकों से एवं विभागीय टोल फ्री नम्बर, 1800-1800-150 एवं 1967 पर शिकायत की जा सकती है। रिपोर्ट विशाल रावत 151019049
