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RPF घाटशिला ने वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंकने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया
  • 151066073 - AJOY KUMAR CHOWDHURY 0 1
    26 Jun 2026 19:09 PM



खड़गपुर, पश्चिम बंगाल: रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हुए, खड़गपुर डिवीजन की रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने हावड़ा-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंकने की घटना में शामिल एक व्यक्ति को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है।

विश्वसनीय जानकारी के आधार पर, RPF पोस्ट घाटशिला और RPF क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच (CIB), खड़गपुर की एक संयुक्त टीम ने 25 जून 2026 की सुबह धालभूमगढ़ और घाटशिला रेलवे स्टेशनों के बीच लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 117 और नरसिंहगढ़ गांव के पास एक विशेष अभियान और घात लगाकर पकड़ने की कार्रवाई की।

ऑपरेशन के दौरान, टीम ने किलोमीटर नंबर 202/23-25 ​​के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा, जो रेलवे ट्रैक के किनारे प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा कर रहा था। कड़ी पूछताछ के बाद, पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर निवासी 19 वर्षीय शेख आसिक ने स्वीकार किया कि उसने 15 मार्च 2026 को ट्रेन नंबर 20897 अप हावड़ा-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंका था।

आरोपी ने बताया कि चिरुगोडा हॉल्ट के पास दोबारा इस्तेमाल होने लायक सामान इकट्ठा करने के बाद, वह ट्रेन में नहीं चढ़ सका क्योंकि वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। हताश होकर और रेलवे ट्रैक के किनारे धालभूमगढ़ की ओर चलते हुए, उसने वहां से गुजर रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंका, जिससे कोच नंबर C3 की बाईं ओर की खिड़की का शीशा टूट गया। इस हरकत से ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी।

उसकी स्वीकारोक्ति ने पत्थर फेंकने की घटना के संबंध में RPF पोस्ट घाटशिला में पहले से दर्ज मामले के तथ्यों की पुष्टि की। आरोपी को रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद, संयुक्त पूछताछ के लिए सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो, घाटशिला को सूचित किया गया। इसके बाद, आरोपी को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए 25 जून 2026 को माननीय रेलवे न्यायिक मजिस्ट्रेट, चक्रधरपुर के समक्ष पेश किया गया। खड़गपुर डिवीज़न जनता से अपील करता है कि वे रेलवे ट्रैक पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश न करें और ऐसा कोई भी काम न करें जिससे ट्रेन के संचालन या यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो। रेलवे एक्ट के तहत पत्थर फेंकना और अनाधिकृत रूप से ट्रैक पर आना गंभीर अपराध हैं और इनके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

ज़िला प्रभारी अजय चौधरी की रिपोर्ट।



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