- नाबालिग को भगाकर ले जाने के आरोपी के सहयोगी को भोपाल से गिरफ्तार
- दो माह से फरार लखन उर्फ राजू पुलिस गिरफ्त में
- मुख्य आरोपी को ठहराने वाला सहयोगी भेजा गया जेल
- महिदपुर पुलिस की कार्रवाई, न्यायालय में पेश कर कराया निरुद्ध
- नाबालिग अपहरण और दुष्कर्म मामले में सह आरोपी गिरफ्तार
- पॉक्सो एक्ट के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने दबोचा
मध्य प्रदेश उज्जैन महिदपुर में नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी की सहायता करने वाले एक आरोपी को महिदपुर पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) करणदीप सिंह तथा एसडीओपी ज़ेंडेन लिंगज़ेरपा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी महिदपुर द्वारा गठित टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार आरोपी लखन उर्फ राजू पिता लालजीराम, निवासी मुगलखेड़ी थाना कुरावर जिला राजगढ़ (हाल मुकाम लालघाटी, भोपाल), घटना के बाद से करीब दो माह से फरार चल रहा था।
पुलिस जांच में सामने आया कि 17 अप्रैल 2026 को मुख्य आरोपी कमल पिता मांगु, निवासी आक्याधागा, एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ भोपाल ले गया था। वहां बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। विवेचना के दौरान पुलिस ने बालिका को भोपाल से बरामद कर लिया था।
जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी लखन उर्फ राजू ने मुख्य आरोपी कमल और पीड़िता को अपने घर में रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराया था। इसी आधार पर उसे मामले में सह आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया गया।
प्रकरण में पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराएं भी जोड़ी गई हैं। गिरफ्तार आरोपी को माननीय न्यायालय महिदपुर में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर उसे उपजेल महिदपुर भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में निरीक्षक अशोक पाटीदार, उपनिरीक्षक एम.एस. चौहान, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नारायण सिंह, महिला आरक्षक दुर्गा सहित पुलिस टीम के अन्य सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह थी महिदपुर से संजय जाट की रिपोट

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