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न्यायालय ने सेंट्रल सरकार से आम्र्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल में रिक्तियों को भरने के संबंध में याचिका पर जवाब दायर करने के लिए 13 जुलाई को प्रवेश
  • 151164525 - SUJEET KUMAR SINGH 54 65
    06 Jun 2026 18:58 PM



 


गाजीपुर/नई दिल्ली - अधिवक्ता कमल कुमार सिंह, अध्यक्ष, आर्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन (क्षेत्रीय पीठ), लखनऊ, द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका (Writ Petition No. 556 of 2026) मे, केंद्र को  निर्देश देने की मांग की गई है कि वह आर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल अधिनियम, 2007 की धारा 5 के अनुरूप चयन प्रक्रिया को तेज करे और ट्राइब्यूनल में सभी रिक्तियां निर्धारित समय-सीमा में भरें । यह रिट याचिका प्रथम बार 04 मई 2026 को प्रवेश सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी, जिसमें निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः 1. याचिकाकर्ता के परामर्श किए गए अधिवक्ता की दलीलें सुनी गई। 2. नोटिस जारी किया जाता है, प्रत्यागमन की तिथि 25 मई 2026 सुनिश्चित की जाए। 3. संपूर्ण पेपरबुक की एक प्रति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय को सौंप दी जाए, जिन्हें इस मामले में निर्देश प्राप्त हों। 4. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से अनुरोध है   कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे के समुचित न्यायाधिकरण के लिए उन्हें सहायता प्रदान करें। कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता के वृष्ट अदिवक्ता सैयद हसन इस्फाहानी, एवं अधिवकता डॉ. एस. एम. मुस्तफा ने स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करते हुए बताया कि यदि वर्तमान रिक्तियाँ शीघ्रता से भरी नहीं गयीं तो ट्रिब्यूनल की   11 पीठों में से वर्ष के अंत तक केवल तीन ही कार्यशील रह जाएँगी। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और   अन्य प्राधिकरणों से उत्तर मांगा कि आर्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल (AFT) में चयन प्रक्रिया पूरी कर वैकेंसी भरी जाएँ  और यह कार्य एक निश्चित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए। नोटिस जारी होने के पश्चात यह याचिका 25 मई, 2026 को प्रवेश के लिए सूचीबद्ध की गई थी। प्रस्तुतियों के पश्चात, मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत, न्यायमूर्ति जॉयमल्या बाघची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पन्चोली की तीन सदस्यीय पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमण को निर्देश दिया कि वे सरकार के साथ परामर्श कर यह सुनिश्चित करें कि आर्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के कोई भी न्यायिक या प्रशासनिक सदस्य जो सितंबर 2026 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें सितंबर, 2026 तक हटाया नाजाए, जैसा कि उच्च न्यायालय के आदेश SLP Nos. 11021-11022/2020 (Revenue Bar Association vs Union of India and Others) दिनांक 19 मई, 2026 में कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने Writ Petition No. 556 of 2026 की प्रवेश-सुनवाई 13 जुलाई, 2026 के लिए सूचीबद्ध की है। अधिवक्ता धरमराज सिंह महामंत्री एवं अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह कार्यवाहक कोषाधिकारी आर्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन (क्षेत्रीय पीठ), लखनऊ, ने बताया कि श्री कमल कुमार सिंह अध्यक्ष, आर्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन (क्षेत्रीय पीठ), लखनऊ दुवारा लियागाया यह कदम से पूरे देश से सभी आर्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के सदस्य, जो अभी रिटायर होने वाले थे उनका कार्यकाल सितम्बर २०२६ तक के लिए बरकरार रहेगा। इसमें आर्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल लखनऊ बेंच के न्यायिक सदस्य जस्टिस अनिल कुमार का भी कार्यकाल बढ़ गया है। रिपोर्ट - सुजीत कुमार सिंह 151164525



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