जौनपुर में पांच साल पुराने अपहरण और हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर सवा दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला शाहगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां 6 वर्षीय बच्चे अभिषेक का 7 लाख रुपये की फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या कर दी गई थी।बच्चे के पिता दीपचंद्र यादव ने शाहगंज थाने में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दीपचंद्र यादव बैंकर्स कॉलोनी गौशाला के निवासी हैं। उनके अनुसार, उनके 6 वर्षीय बेटे अभिषेक को पहले बैंकर्स कॉलोनी शाहगंज निवासी शिवम श्रीवास्तव ट्यूशन पढ़ाता था। बाद में अभिषेक का दाखिला मधुलिका रघुवंशी के कोचिंग सेंटर में कराया गया था।
2 जनवरी 2021 को अभिषेक कोचिंग पढ़ने गया था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। बच्चे के वापस न आने पर उसकी मां प्रियंका ने दीपचंद्र को फोन पर सूचना दी, जिसके बाद वे बच्चे की तलाश में जुट गए। इसी दौरान, दोपहर करीब 3:27 बजे उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसमें बच्चे के अपहरण की जानकारी दी गई और 7 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। पीड़ित ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पीड़ित के साले आजाद यादव ने पुलिस को बताया कि उन्होंने शिवम श्रीवास्तव और आकाश शाह को चिरैया मोड़ चौराहे से अभिषेक को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाते देखा था। उन्हें लगा कि वे अभिषेक को कोचिंग पढ़ाने ले जा रहे हैं। जब बच्चा नहीं मिला, तो पिता को विश्वास हो गया कि अपहरण शिवम और आकाश ने ही किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने जमुनिया आईटीआई पानी टंकी के पास से बच्चे का शव, उसकी किताबें, कॉपी, चप्पल और एक मफलर बरामद किया। पुलिस ने मामले की गहन विवेचना कर कोर्ट में केस डायरी दाखिल की।
कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज किए गए और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित पक्ष को दी जाएगी। रिपोट - विपिन चंद मौर्या 151045502
