फास्ट न्यूज़ इंडिया उत्तराखंड गदरपुर स्थित माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिकरण तथा उप जिला अधिकारी न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बुजुर्ग पिता को प्रताड़ित करने वाले पुत्र और पुत्रवधू को घर से बेदखल करने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार, ग्राम मकरंदपुर निवासी स्वपन विश्वास पुत्र दीनानाथ विश्वास द्वारा अपने पुत्र अमृत विश्वास उर्फ अमित विश्वास एवं पुत्रवधू पूजा विश्वास के विरुद्ध 'मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007' के अंतर्गत वाद संख्या 51/01 वर्ष 2024-25 योजित किया गया था।
वाद की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ नागरिक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी न्यायालय ने पीड़ित पिता के पक्ष में निर्णय पारित किया। न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रतिवादी अमृत विश्वास उर्फ अमित विश्वास और पूजा विश्वास को तत्काल प्रभाव से ग्राम मकरंदपुर स्थित आवास से बेदखल करने के आदेश दिए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों का हनन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। इस फैसले के बाद पीड़ित बुजुर्ग को न्याय मिलने के साथ ही समाज में माता-पिता के सम्मान और सुरक्षा को लेकर चर्चा बनी हुई है। शाहनूर अली स्टेट ब्यूरो चीफ उत्तराखंड 151045804
