फ़ास्ट न्यूज़ इंडिया
यूपी, गोरखपुर, झंगहा थाना क्षेत्र के मीठाबेल गांव में हुए एक दिल दहला देने वाले हत्या कांड में अपर सत्र न्यायाधीश नंद कुमार की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने छह वर्षीय मासूम राहुल की हत्या के मामले में अभियुक्त अमोद उर्फ मोधई और राजेंद्र को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर कुल 1 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश सिंह ने अदालत में मामले का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने बताया कि घटना 8 अप्रैल 2010 की शाम करीब 6:30 बजे की है। वादिनी विमला देवी, जो मीठाबेल गांव की निवासी हैं, का छह वर्षीय पुत्र राहुल उस दिन खेत से अपने चचेरे भाई के साथ घर लौटा था। घर पहुंचने के बाद राहुल घर के पीछे खेल रहा था, तभी अभियुक्तों ने मौके का फायदा उठाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी।
हत्या के बाद आरोपियों ने अपने अपराध को छिपाने के उद्देश्य से बच्चे के शव को पास के गेहूं के खेत में फेंक दिया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों, गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया। साक्ष्यों को पर्याप्त और ठोस मानते हुए न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया और कठोर सजा सुनाई।
यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज में यह संदेश भी देता है कि जघन्य अपराध करने वालों को कानून किसी भी हाल में बख्शता नहीं है। रिपोट - जसवीर मोदनवाल 151167985
