न्यायालय ने बसई अरेला के आरोपित को सुनाई सजा
आगरा। थाना बसई अरेला क्षेत्र में पांच वर्ष पूर्व नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपित को न्यायालय ने बीस बर्ष कारावास और पचास हजार रुपए का अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
थाना बसई अरेला क्षेत्र के एक गांव मे 19 अप्रैल 2021 को नाबालिग किशोरी के पिता की शिकायत पर आरोपित राजेश के खिलाफ पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दूसरे दिन 20 अप्रैल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में पुलिस द्वारा सभी गवाह और तथ्यों के समय से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। जिनके आधार पर गुरुवार को एडीजे 27 ने आरोपित राजेश निवासी गुर्जा रामजस को बीस साल कठोर कारावास पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। आरोपित को सजा सुनाए जाने के बाद न्यायालय परिसर से ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष बसई अरेला अभिषेक सिंह ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश पर मामले में तत्परता दिखाई गयी है। जिससे आरोपित के खिलाफ सजा दिलाई गयी है। रिपोट - रामनिवास 151112186
