विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया
आलीराजपुर,07 अप्रैल 2026 । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलीराजपुर के मार्गदर्शन में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांदपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा पॉक्सो एक्ट के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देते हुए बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम एक कानून है, जो भारत में बच्चों को यौन शोषण और दुर्व्यवहार से निपटता है। यह अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ, जिसके अंतर्गत कई प्रकार के अपराध जैसे - बच्चों का अश्लीलता के लिए उपयोग, बच्चों का यौन शोषण, अपराध को उकसाना, पोर्नोग्राफी के लिए बच्चे का उपयोग करना, बच्चों की अवैध तस्करी आदि शामिल है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है तथा अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा का प्रावधान करता है। विद्यार्थियों को साइबर क्राइम, चाइल्ड हेल्पलाइन, पुलिस हेल्पलाइन, यातायात नियम आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा विद्यार्थियों को भारतीय संविधान, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, बाल श्रम, बाल अधिकारों, बच्चों से संबंधित नालसा योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।
शिविर में शासकीय महाविद्यालय के शिक्षकगण, विद्यार्थीगण एवं पैरालीगल वालेंटियर उपस्थित रहे।
फास्ट न्यूज इंडिया
पायल बघेल डिस्टिक इंचार्ज आलीराजपुर
