जम्मू व कश्मीर जिला जम्मू अखनूर
अदालत के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, जम्मू (ग्रामीण) पुलिस ने शनिवार को दशकों पहले दर्ज एक हत्या के मामले में खौर इलाके में फरार आरोपियों की अचल संपत्ति कुर्क कर ली।
यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन खौड़ में धारा 302 आरपीसी के तहत एफआईआर नंबर 03/1996 से संबंधित 28 फरवरी, 2026 के अदालत के आदेश के अनुपालन में की गई थी।
आरोपियों की पहचान *रतन लाल उर्फ काकू, धरम पॉल और कमला देवी के रूप में की गई है, जो खौर तहसील के चक मलाल गांव के निवासी हैं, जो लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहे थे।*
संबंधित पटवारी सहित राजस्व अधिकारियों के साथ एक पुलिस टीम चक मलाल गांव पहुंची और कुर्की की कार्यवाही की। कुर्क की गई संपत्तियां *खसरा नंबर 660 और 661* के अंतर्गत आती हैं।
कार्रवाई के दौरान स्थानीय निवासियों की मौजूदगी में आरोपियों के आवास पर कुर्की के नोटिस चिपका दिए गए। सूचना का व्यापक प्रसार सुनिश्चित करने के लिए *ढोल बजाकर* सार्वजनिक घोषणाएं भी की गईं।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कार्रवाई सख्ती से कानूनी प्रावधानों के अनुसार और पारदर्शी तरीके से की गई।


