प्रतापगढ़। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया है कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) 1 मार्च 2020 से संचालित है। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनो का या किसी एक की या संरक्षक की मृत्यु किसी कारण से हो गयी है अधिकतम दो बच्चों को 2500 प्रतिमाह की दर से 23 वर्ष तक लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है। आवेदन पंजीकरण कराये जाने हेतु आनलाइन पोर्टल mbsyup.in विकसित किया गया है। आनलाइन आवेदन पंजीकरण कराने हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक (बच्चे का खाता या बच्चे के साथ माता/पिता का संयुक्त खाता), आय प्रमाण पत्र (3 लाख से अधिक न हो), 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे का शिक्षा प्रमाण पत्र, बच्चो की फोटो व मोबाइल नम्बर आवश्यक है। रिपोर्ट विशाल रावत 151019049
