EPaper Join LogIn
एक बार क्लिक कर पोर्टल को Subscribe करें खबर पढ़े या अपलोड करें हर खबर पर इनकम पाये।

यूपी में अनुदेशकों की नौकरी नहीं होगी खत्म, 17000 मानदेय भी निर्धारित-सुप्रीम कोर्ट
  • 151109870 - RAJ KUMAR VERMA 32 65
    04 Feb 2026 18:49 PM



यूपी संत कबीरनगर। पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति मेहदावल के ब्लॉक अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है और अपने सभी अनुदेशक साथियों को संघर्ष के लिए साधूवाद ,धन्यवाद दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति, अवधि समाप्त होने के बाद संविदात्मक नहीं रह जाती।

उन्हें कहीं और नौकरी करने से रोक दिया गया है।

ऐसे पद स्वतः सृजित हो जाते हैं।

मानदेय में संशोधन अनुचित व्यवहार के समान है (7,000)।

उपरोक्त के मद्देनजर,

उत्तर प्रदेश में अंशकालिक शिक्षक 2013 में निर्धारित अपने मानदेय में संशोधन के हकदार हैं।

यह संशोधन वार्षिक रूप से नहीं तो आवधिक रूप से होना चाहिए।

17-18 से संशोधन होने तक 17,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा।

भुगतान 1.04.2026 से शुरू होगा।

बकाया राशि का भुगतान आज से 6 महीने के भीतर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जिला मंत्री शशिकांत त्रिपाठी नीरज, लवकुश यादव, मनोज श्रीवास्तव, सदासहाय, अनूप कुमार शुक्ला, सुरेन्द्र कुमार , अजय मिश्रा , राजीव पाण्डेय,शैलेंद्र त्रिपाठी, आदि ने खुशी जताई है। रिपोट - राज कुमार वर्मा 151109870



Subscriber

188459

No. of Visitors

FastMail

VARANASI - यूजीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू, काशी में छात्रों और विभिन्न संगठनों ने दी चेतावनी     Sonbhadra - यूजीसी की नीतियों के खिलाफ सवर्ण आर्मी का प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपकर जताया विरोध     बुलंदशहर - डिलीवरी के दौरान नवजात की गर्दन हुई धड़ से अलग, मां के गर्भाशय में ही रह गया गला     BALLIA - सरस्वती पूजा में शामिल होने के लिए निकला था युवक, पेड़ से लटकता मिला शव     VARANASI - नेपाल भागने की फिराक में था विकास सिंह नरवे