फ़ास्ट न्यूज़ इंडिया यूपी कासगंज। विकास खण्ड सिढपुरा में मनरेगा योजनांतर्गत 17 सितंबर 2025 को मैटेरियल के भुगतान के लिए राशि जारी को गई थी l जिसमें लेखाकार सोरन सिंह और विकास खण्ड अधिकारी श्रेती गर्ग ने मनरेगा की नियमावली को दरकिनार करते हुए व मनमानी करते हुए चुनिंदा फर्म को भुगतान कर दिया गया l जिसका प्रधानों ने विकास खण्ड कार्यालय परिसर में विरोध करते हुए शासन को शिकायत की गई थी l जिसमें शासन द्वारा जांच कमेटी गठित करते हुए लखनऊ मंडल से संयुक्त विकास आयुक्त प्रियंबदा यादव को नामित किया गया था l जिसकी जांच प्रियंबदा यादव द्वारा की गई और जांच में लेखाकार सोरन सिंह द्वारा मनरेगा के शासनादेश के नियम का उल्लंघन करते हुए प्रथम दायित्वों का उल्लंघन की रिपोर्ट शासन को भेजी गई l जिसमें लेखाकार सोरन सिंह दोषी पाए जाने पर शासन स्तर से लेखाकार सोरन सिंह के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए और डोंगल राज्य स्तर से डिलीट कर दिया गया,साथ जिलाधिकारी कासगंज को लेखाकार सोरन सिंह की वर्तमान तैनाती की जगह दूसरे लेखाकार को नामित करने के निर्देश दिया गए हैं।जांच पर प्रश्न वाचक चिन्ह इसलिए लग रहा है कि जांच में मनरेगा भुगतान में लेखाकार सोरन सिंह पर मनमाने तरीके से भुगतान का आरोप लगा l जिसमें दोषी पाए,लेकिन भुगतान में लेखाकार और खण्ड विकास अधिकारी दोनों के डोंगल लगाए जाने पर भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होती है l जिन फर्मों को भुगतान किया गया,उसमें दोनों के डोंगल लगे फिर अकेले सोरन सिंह पर कार्यवाही कैसे हुई जबकि भुगतान दोनों के डोंगल से पूर्ण हुआ अब देखना ये है कि जिला स्तर से जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कितना संज्ञान लिया जाएगा और क्या कार्यवाही होगी। रिपोर्ट मोहित गुप्ता 151022222
