वाराणसीl वार्ड-नगवां, सामनेघाट के मारुति नगर के अंतर्गत अज्ञात निर्माणकर्ता द्वारा बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग 900 वर्ग फीट में अवैध निर्माण किया गया, जिसके विरुद्ध दिनांक 27/07/2025 को उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी l मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार एवं अवर अभियंता आदर्श निराला तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से बिना लेआउट/मानचित्र स्वीकृत कराये किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।
