वार्ड-मुगलसराय, ग्राम-हिनौली, के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा बिना लेआउट स्वीकृत कराए 15 बीघे में अवैध प्लाटिंग किया गया, जिसके विरुद्ध पूर्व में नोटिस की कार्यवाही करते हुए प्लाटिंगकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद प्लाटिंगकर्ता द्वारा न तो कोई सक्षम स्वीकृति प्रस्तुत किया गया न ही कोई ले-आउट शमन मानचित्र दाखिल किया गया है। दिनांक 18/07/2025 को उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत ध्वस्त किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश एवं अवर अभियंता अशोक कुमार यादव तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से बिना लेआउट/मानचित्र स्वीकृत कराये किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

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