लखनऊ। राजा कोलंदर उर्फ राम निरंजन को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सुनियोजित तरीके से साजिश रचकर चारबाग इलाके से टाटा सूमो बुक कर मालिक तथा ड्राइवर की हत्या कर शव को शत विक्षिप्त हालत में फेकने के मामले में दोषी पाया गया।
उम्रकैद भोगने सहित ढाई लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। पत्नी फूलन देवी सहित 4 लोगों को भी इसी मामले में पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। 23 मई को हुए इस फैसले में दोहरे हत्याकांड के मामले में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश (आयुर्वेद प्रकरण) रोहित सिंह ने राजा कोलंदर तथा बच्छराज कोल को सजा सुनाई है।
ये है पूरा मामला
इस मामले में वादी शिव हर्ष सिंह ने 27 जनवरी 2000 में थाना नाका में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया गया कि उनकी टाटा सूमो यूपी 32 जेड 2423 उनका भतीजा मनोज कुमार सिंह तथा ड्राइवर रवि श्रीवास्तव लखनऊ इलाहाबाद रोड पर सवारियों को ढोने के लिए चलाते थे। उक्त वाहन को 23 जनवरी 2000 को दिन में एक महिला समेत 6 लोग सवार होकर चाकघाट रीवा (मध्य प्रदेश) ले गए, तब से न गाड़ी वापस आई और न ही दोनों लोग।