फास्ट न्यूज़ इंडिया राजस्थान।अमेरिका में अब एक नया नियम लागू हुआ है। इसके तहत अगर कोई विदेशी नागरिक 30 दिन से ज्यादा वहां रुकता है, तो उसे संघीय सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर कोई इस नियम को तोड़ता है, तो उसे जुर्माना या जेल हो सकती है। ये नियम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और गृह सुरक्षा की सचिव क्रिस्टी नोएम की ओर से बनाया गया है। इसके जरिए अवैध प्रवासियों को साफ संदेश दिया गया, 'अपना सामान बांधो और अभी देश छोड़ दो!'
यह नियम एक पुराने कानून से आया है, जो कहता है कि 14 साल से ऊपर का कोई भी विदेशी (जो 30 दिन से ज्यादा अमेरिका में है) को पंजीकरण करना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने जनवरी 2025 में एक खास आदेश पर हस्ताक्षर किया, जिसने इस नियम को और सख्त कर दिया। अब अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो उसे 5 हजार डॉलर तक का जुर्माना, 30 दिन की जेल या दोनों हो सकते हैं। इतना ही नहीं, उसे देश से निकाला भी जा सकता है।
सरकार का कहना है कि यह नियम इसलिए लाया गया है ताकि लोग खुद ही देश छोड़ दें। इसके लिए सरकार ने एक नया फॉर्म जी-325आर और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया है। हालांकि, बहुत सारे लोग इसे गलत बता रहे हैं। प्रवासी समुदाय और मानवाधिकार समूहों का कहना है कि यह नियम डर पैदा करता है और उनके साथ भेदभाव करता है। वो इसे अनुचित और डरावना मानते हैं। दूसरे देशों ने भी इस पर गौर किया है और कुछ ने अपने लोगों को कहा है कि अमेरिका में सावधान रहें।
अमेरिका में ट्रंप प्रशासन का नया नियम कुछ खास लोगों को प्रभावित करेगा -
जैसे कि H-1B वीजा वाले ऐसे लोग जो अपनी नौकरी खो चुके हैं और ग्रेस पीरियड के बाद भी देश में रुकते हुए हैं।
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी अपने वीजा नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, वरना उन्हें गैरकानूनी माना जाएगा।
अगर विदेशी नागरिक ट्रंप प्रशासन की चेतावनी को नहीं मानते, तो क्या होगा?
गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने साफ कर दिया है कि 30 दिन बाद रजिस्टर न करने या ज्यादा समय तक रुकने वालों को सख्त सजा मिलेगी। जैसे कि..
अगर किसी को देश छोड़ने का अंतिम आदेश मिला और वो फिर भी रुका, तो हर दिन 998 डॉलर का जुर्माना लगेगा।
- जो लोग कहते हैं कि वो चले जाएंगे, लेकिन नहीं जाते, उन्हें 1000 से 5000 डॉलर तक का फाइन भरना होगा।
- जो खुद देश नहीं छोड़ते, उन्हें जेल भी हो सकती है।
भविष्य में अमेरिका में कानूनी इमिग्रेशन के लिए जिंदगी भर का बैन लगेगा। रिपोर्ट स्टेट इंचार्ज यतेंद्र कुमार सिंघल।
