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कोलकाता - रामनवमी हिंसा मामले में EC ने जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट, सीएम ममता ने बताया पूर्व नियोजित घटना     ऊना - हिमाचल प्रदेश में बसपा किसे देगी टिकट, आज लोस और विस की टिकटों पर मंथन करेगी पार्टी     भोपाल - बालाघाट के अति नक्‍सल प्रभावित केंद्र पर 100 प्रत‍िशत मतदान, 6 सीटों पर वोटिंग जारी     देहरादून - सात फेरों के बाद निभाई लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी, विदाई से पहले मतदान केंद्र पहुंचे दूल्‍हा-दुल्‍हन     हरियाणा - पति नायब के गुरु के लिए वोट मांगेंगी सुमन सैनी, करनाल की चुनावी रैली में होंगी शामिल     फतेहगढ़ - चुनावी बिगुल फूंकने सरहिंद पहुंचेंगे सीएम भगवंत मान, रैली के बाद प्रचार के सरगर्म होने की उम्मीद     पटना - पटना के दो विधानसभा क्षेत्र के लोग मुंगेर में डालेंगे वोट, बाहुबली की पत्नी और ललन सिंह हैं मैदान में     बिहार - अवध एक्सप्रेस से बाहर भेजे जा रहे 58 बच्चे रेस्क्यू, गुजरात में सूरत के मदरसे से जुड़ा कनेक्शन    

आधार पर सुप्रीम फैसला, जानें- कहां जरूरी है और कहां नहीं
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शिक्षा हमें अंगूठे से सिग्नेचर तक ले गई लेकिन, अब तकनीक हमें सिग्नेचर से अंगूठे के निशान तक ले गई है। कुछ इस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बुधवार को आधार पर अपना फैसला सुनाया। बुधवार को हुई सुप्रीम सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने आधार की संवैधानिक वैधता पर अपना फैसला बरकरार रखा। इस महत्वपूर्ण फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आधार की जरूरत कहां है और कहां नहीं.. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार बायॉमीट्रिक डाटा को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कोर्ट की इजाजत के बिना किसी और एजेंसी से शेयर नहीं करेगी। कोर्ट ने केंद्र को हिदायत भी दी है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड न मिले। जस्टिस सीकरी ने कहा है कि आधार पर हमला संविधान के खिलाफ है। फैसला पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि हर चीज बेस्ट हो, लेकिन कुछ अलग भी होना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड ने गरीबों को पहचान और ताकत दी है। साथ ही यह भी कहा कि इसमें डुप्लीकेसी की संभावना नहीं है। आधार कार्ड पर हमला करना लोगों के अधिकारों पर हमला करने के समान है।

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