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01 दोषसिद्ध अभियुक्त 08 वर्ष के सश्रम कारावास
  • 151161051 - DIVAN CHAND GAUTAM 0



यूपी मऊ। पुलिस अधीक्षक मऊ इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश(बाल न्यायालय)/ अपर सत्र न्यायाधीश जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 27 मार्च 2024 को, मु0अ0सं0 816/2016 धारा 363,366,376,506, भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना मुहम्मदाबाद में दोषसिद्ध अभियुक्त विरेन्द्र चौहान पुत्र मनोहर चौहान निवासी खतिबहा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 08 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं ₹55,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता रामचन्द्र चौहान, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड प्रताप गौतम थाना मुहम्मदाबाद का सराहनीय योगदान रहा।


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