कासगंज ।गंजडुण्डवारा कोतवाली पुलिस ने गोकशी जैसे अपराध कारित करने वाले शातिर किस्म के अपराधी के विरुद्ध की गई बड़ी कार्यवाही,कीअवैध रूप से अर्जित अचल संपत्ति कृषि वाली भूमि जिसकी कीमत तीन लाख की है। को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत किया गया जब्त ।
पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गौवध व बल्वा जैसे अपराध कारित करने वाले शातिर अपराधी जलालुद्दीन पुत्र असलाहउद्दीन निवासी म्याऊ थाना सिकन्दरपुर वैश्य ने गिरोह बनाकर गोकशी का जघन्य अपराध कारित करते हुए अवैध तरीके से धन अर्जित करते हुए अपने नाम पर अचल संपति एकत्रित की गई है। जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्दरपुर वैश्य पर मु0अ0सं0 216/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में विवेचक/ प्रभारी निरीक्षक गंजडुण्डवारा द्वारा अभियुक्त की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति के जब्तीकरण हेतु धारा 14( 1 ) की रिपोर्ट जिलाधिकारी कासगंज को प्रेषित की गयी थी ।
जिलाधिकारी कासगंज द्वारा उक्त रिपोर्ट के क्रम में दिनांक 15.03.2023 को पारित आदेश के अनुसार अभियुक्त जलालुद्दीन उपरोक्त द्वारा अवैध रूप अर्जित सम्पत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत को प्रभारी निरीक्षक गंजडुण्डवारा द्वारा कृषि योग्य भूमि (कुल कीमत 3,00,000/- रु0 ) को धारा 14 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत शनिवार को स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा भौतिक जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी ।
