सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने या बिना टेल लाइट जलाए अनावश्यक सड़कों पर खड़े भारी वाहन चालको के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही: एसपी श्री वसीम अकरम
झज्जर
सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व सड़क सुरक्षा नियमों की पालना को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से झज्जर पुलिस द्वारा भारी वाहन चालकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। स्टेट व नेशनल हाईवे पर चलते हुए भारी वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने व अपनी निर्धारित लेन (सड़क पर बाई तरफ की लाइन) में चलने के निर्देश दिए गए हैं। विस्तृत जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बादली श्री अमित यशवर्धन ने बताया कि झज्जर जिला में सड़क सुरक्षा नियमों की पालना को सुनिश्चित करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक झज्जर श्री वसीम अकरम आईपीएस द्वारा कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राजमार्गों पर सड़क हादसों से होने वाले जान एवं माल के नुकसान को रोकने तथा यातायात नियमों की पालना करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रायः देखने में आया है कि ज्यादातर हादसे भारी वाहनों की वजह से होते हैं। इन हादसों में न केवल बेकसूर लोगों की जान चली जाती है बल्कि अनेक व्यक्ति आपाहिज भी हो जाते हैं। झज्जर जिला से होकर गुजरने वाले कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे तथा राजमार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसे रोकने के लिए अब स्थानीय पुलिस द्वारा विशेष निगाह रखी जाएगी। हादसे रोकने के लिए बनाई गई योजना के तहत सड़कों पर चलने वाले भारी वाहनों पर कड़ी निगाह रखी जाएगी। भारी वाहनों के कारण बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग तथा केएमपी पर चलने वाले ट्रकों व अन्य भारी वाहनों को पूरी तरह बाई ओर की तरफ निर्धारित लेन में चलने की सख्त हिदायतें जारी की गई हैं। सड़क सुरक्षा व भारी वाहनों को निर्धारित लेन में चलाने तथा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की योजना पर गंभीरता से काम करने के लिए झज्जर में एसपी श्री वसीम अकरम द्वारा ट्रैफिक पुलिस से जुड़े तमाम अधिकारियों व कर्मचारियों को कड़े दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित यशवर्धन ने बताया कि सड़क सुरक्षा नियमों की पालना को सुनिश्चित करने तथा सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारी वाहन जैसे ट्रक, बस व अन्य वाहनों को अपनी निर्धारित लेन में चलने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। सड़क पर चलते समय अक्सर भारी वाहन जैसे बस व ट्रक ओवरटेक लेन में चलते हैं। इनके चालक अपनी सुविधा के हिसाब से लेन बदलते रहते हैं। आमतौर पर ज्यादातर चालक भारी वाहनों को ओवरटेक लेन में चलाते हैं। कुछ वाहन चालक अपने वाहनों को बिना टेल लाईट जलाए सड़कों पर खड़ा कर देते हैं। इनके कारण अक्सर छोटे वाहन चालक इन भारी वाहनों को ओवरटेक करने के चक्कर में हादसों का शिकार हो जाते हैं। इन हादसों में भारी वाहनों व उनके चालकों को तो ज्यादा नुकसान नहीं होता लेकिन छोटे वाहन चालक अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। या फिर हादसे का शिकार होकर गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। अब पुलिस ने ओवरटेक लेन में भारी वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। यदि कोई भारी वाहन चालक अपने वाहन को आगे चलने वाले किसी वाहन को ओवरटेक करता है तो वह ओवरटेक करने के बाद अपनी निर्धारित बाई तरफ की लेन में चलेगा। ओवरटेक लेन अथवा अपनी निर्धारित बाई तरफ की लेन से हटकर चलने वाले ऐसे भारी वाहनों के न केवल चालान किए जाएंगे बल्कि जरुरी दस्तावेज न होने पर उन्हें इपाउंड करने की कार्रवाई भी की जाएगी। बिना टेल लाइट जलाएं अनावश्यक सड़कों पर खड़े वाहनों का भी चालान किया जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को जरुरी हिदायतें दी गई हैं। उन्होंने बताया कि सड़क हादसों को रोकने के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से भारी वाहन चालकों की आंखों की जांच करवाने के प्रयास भी किए जाएंगे। वही सड़कों पर उचित संख्या में साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे। सड़क सुरक्षा नियमों की पालना को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की ओर से नियमों की जानकारी बस व ट्रक चालकों को दी जाएगी। हादसों की बड़ी वजह बनने वाले दूसरे वाहन चालकों को भी कार्रवाई से अवगत करवाया जाएगा। एसपी की ओर से ट्रेफिक पुलिस को साफ आदेश दिए गए कि ओवरटेक लेन में वाहन चलाने वाले तथा नियमों की अवहेलना करने वाले भारी वाहन चालकों के खिलाफ हर हाल में कड़ी कार्रवाई की जाए। ताकि हादसों में असमय मौत का शिकार होने वाले लोगों की जान बचाई जा सके। भारी वाहनों के चालक अक्सर अपनी सुविधा के हिसाब से लेन चेंज करते हैं। अपने निर्धारित बाई तरफ की लाइन को छोड़कर ओवरटेक लाइन में चलते हुए नियम तोड़ने वाले हैवी वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
फ़ास्ट न्यूज़ इंडिया ब्यूरो चीफ ज़िला झज्जर विकास शर्मा कि रिपोर्ट : 151169473