कासगंज l प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 01 अप्रैल, 2022 अथवा उसके पूर्व पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों पर देय शास्ति (विलम्ब शुल्क) में छूट प्रदान करने के लिये एकमुश्त समाधान लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत बकाया वाहन के स्वामियों को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के समक्ष एक हजार रू0 की धनराशि के आवेदन शुल्क के साथ 27 जुलाई, 2022 तक आवेदन करना होगा। इस योजना का लाभ ऐसे वाहन स्वामी भी उठा सकते हैं, जिनके विरूद्ध बकाया कर एवं शास्ति की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो अथवा जिनके वाहन को वित्तपोषक के द्वारा कब्जे में ले लिया गया हो अथवा जिनके कर सम्बन्धी प्रकरण मा0 न्यायालय/ परिवहन आयुक्त (यात्रीकर),उ0प्र0 लखनऊ के समक्ष लम्बित हों। वित्तपोषक भी उनके कब्जे में लिए गये वाहनों के लिए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
उक्त जानकारी देते हुये सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश राजपूत ने बताया कि योजना के अन्तर्गत वाहनों के प्रति बकाया कर की धनराशि को एकमुश्त अथवा किश्तों में जमा किया जा सकता। यदि वाहन स्वामी सम्पूर्ण बकाया धनराशि को एकमुश्त जमा कराना चाहता है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी। यदि किश्तों में जमा करना चाहता है तो आदेश जारी करने के दिनांक से प्रथम किश्त 21 दिन के भीतर (बकाया कर का 50 प्रतिशत), द्वितीय एवं तृतीय किश्त क्रमशः 28 व 35 दिन के भीतर (बकाया कर का 25-25 प्रतिशत) जमा करना होगा।