कासगंज l अनु0जाति के निर्धन परिवारोें के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा स्वतः रोजगार योजना, नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, लॉन्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना, सिलाई/टेलरिंग शॉप योजना, बैंकिंग सुविधा प्रदाता-बिजनेस करेसपोण्डेंट तथा आशा योजना संचालित हैं। योजनाओं का लाभ लेने के लिये पात्र 15 जुलाई 2022 तक अपने आवेदन कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबंधक उ0प्र0 अनु0जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 सतीश बाबू गुप्ता ने बताया कि स्वतः रोजगार योजना में 15 लाख रू0 लागत तक की परियोजनाओं में बैंकों के सहयोग से वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना में प्रति इकाई 10 हजार रू0 तक अनुदान, योजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण 04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर, तथा शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में दी जाती है। आवेदक के परिवार की समस्त óोतों से वार्षिक आय, ग्रामीण क्षेत्र में रु0 46,080/-तथा शहरी क्षेत्र में रु0 56,460- से अधिक न होे। नगरीय क्षेत्रों में अनु0जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु दुकान निर्माण योजना संचालित है। योजना के तहत रु0 78 हजार, जिसमें रु0 10 हजार अनुदान तथा शेष ब्याज मुक्त ऋण है। निजी भूमि पर दुकान निर्माण हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। आवेदक के पास 13.32 वर्गमीटर अर्थात 14 फीट लम्बाई एवं 10 फीट चौड़ाई का भूखण्ड नगरीय क्षेत्र में होना जरूरी है। यह राशि दस वर्षों में बिना ब्याज के वसूल की जाती है। लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना के अन्तर्गत एक लाख रू0 तथा 2.16 लाख रू0 लागत की परियोजनायें हैं। जिसमें रु0 10 हजार अनुदान तथा शेष ब्याज मुक्त ऋण है, ऋण की अदायगी 05 वर्षों में समान मासिक किश्तों में की जाती है।
अनु0 जाति के बेरोजगार युवक/युवतियों हेतु टेलरिंग शॉप योजना की लागत 20 हजार रू0 है। जिसमें 10 हजार रू0 अनुदान एवं 10 हजार रू0 बिना ब्याज का ऋण है। ऋण की अदायगी 36 समान मासिक किश्तों में की जायेगी। स्वयं सहायता समूहों में से पात्र अनु0 जाति की महिलाओं तथा कौशल विकास मिशन द्वारा सिलाई-कढ़ाई ट्रेड में प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। अनु0 जाति के बी0पी0एल0 श्रेणी के शिक्षित युवक युवतियों हेतु बिजनेस करेसपोण्डेंट योजना संचालित है। बिजनेस करेस्पोण्डेंट राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकृत एजेण्ट के रूप में कार्य करेगें। बिजनेस करेसपोण्डेंट द्वारा ग्राहकों का राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत खाता आवर्ती जमा खाता, किसान क्रेडिट कार्ड, आई0डी0कार्ड, डेबिट कार्ड, पैसा जमा करना, निकालना, ऑनलाइन धनराशि हस्तान्तरित करना आदि बैंकिग सुविधायें ग्राहकों को प्रदान की जायेंगी। रिजर्व बैंक की अनिवार्य पात्रता मापदण्डों को पूरा करने वालों को रिकवरी एजेंण्ट के रूप में लगाया जायेगा। योजना की लागत एक लाख रू0 है, जिसमें 10 हजार रू0 अनुदान एवं 25 हजार रू0 मार्जिन मनी ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर पर तथा 65 हजार रू0 ब्याज मुक्त ऋण है।
आशा योजना के अन्तर्गत कोविड-19 महामारी में अनु0 जाति के ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोना महामारी से हो गयी है तथा परिवार की वार्षिक आय 03 लाख रू0 से कम है, को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से लाभान्वित किया जायेगा। मृत्यु के समय आयु 18 से 60 वर्ष के बीच रही हो। कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण-पत्र नगरपालिका/ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। पात्र अपने आवेदन पत्र 15 जुलाई, 2022 तक विकास भवन के कक्ष सं0 62 में स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के कार्यालय में जमा कर दें। विस्तृत जानकारी कार्यालय से ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन पत्र सम्बन्धित ब्लाक कार्यालय में जमा करें।