अम्बेडकरनगर। कूट रचित ढंग से परिवार रजिस्टर में गलत नाम इंद्राज करने के मामले में सीजेएम ने तत्कालीन बीडीओ जलालपुर समेत तीन के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जलालपुर को दिया है। मामला अशरफपुर भुआ गांव का है। अशरफपुर भुआ निवासी बृजेश पुत्र लल्लन बहादुर वर्मा ने सीजेएम की अदालत में गत माह 25 फरवरी को प्रार्थना पत्र देकर गांव के नरेंद्र देव पुत्र राम सिंह को विपक्षी संख्या एक, कन्नू को निवासिनी आरती पुत्र रामहित विपक्षी संख्या दो एवं बीडीओ जलालपुर को विपक्षी संख्या तीन बनाया। कहा कि विपक्षी संख्या एक ग्राम प्रधान ने विपक्षी संख्या दो से मिलकर षड्यंत्र के तहत मौजूदा ग्राम पंचायत अधिकारी का कूट रचित हस्ताक्षर बनाकर आरती को परिवार रजिस्टर में अपनी पत्नी बनाकर गांव की मतदाता सूची में नाम दर्ज करा लिया। गत माह 22 जनवरी एसडीएम जलालपुर से शिकायत करने पर हुए जांच में नायब तहसीलदार जलालपुर ने अपनी जांच में लिखा कि परिवार रजिस्टर की नकल तथा 27 दिसंबर 2020 को प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टि प्रथम दृष्टया संदिग्ध है। एसडीएम ने विधिक कार्य के लिए बीडीओ जलालपुर को जांच रिपोर्ट भेज दिया। आरोप है कि बृजेश ने जब मामले के बाबत जानकारी मांगा तो बीडीओ ने गाली गलौज करते हुए भगा दिया। मामले की गंभीरता के दृष्टिगत सीजेएम ने विपक्षी गणों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जलालपुर को दिया है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जलालपुर ने बताया कि आदेश की प्रति नहीं मिली है आदेश की प्रति मिलते ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा।