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नकली नोट रखने के आरोपी दो पशु कारोबारियों को चार साल की सजा
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अमरोहा। नकली नोट रखने के एक मामले में न्यायालय ने दो पशु कारोबारियों को चार-चार साल की सजा सुनाई है। 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 14 मार्च 2007 को गजरौला में कुमराला चौकी के पास बुध बाजार में पशुओं की खरीदारी जारी थी। सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। पशु कारोबारी निजामुद्दीन निवासी मोहरका गजरौला, पप्पु उर्फ मुशाहिद निवासी चुचैला कलां को गिरफ्तार किया। दोनों से एक-एक हजार से छह नकली नोट बरामद किए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चालान किया। बाद में दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। फिलहाल दोनों आरोपी जमानत पर थे। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अहमद उल्ला खां की अदालत में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता रविंद्र सिंह ने पैरवी की। आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। साक्ष्य और सबूत के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दिया। दोनों को चार-चार साल के कठोर कारावास 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जनपद अमरोहा से ब्यूरो चीफ जीत पाल सिंह की रिपोर्ट


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