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छेड़छाड़ करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार
  • 151133274 - KHEMAN PRASAD JAISWAL 0 0
    26 Dec 2020 17:00 PM



शक्ति में नाबालिग युवती से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सुनाई गई 3 वर्ष सश्रम कारावास व रुपए 5 हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट शक्ति के विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाया। शक्ति में नाबालिक युवती का हाथ पकड़कर लज्जित भंग करने वाला अभियुक्त को अपराधी पाए जाने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट शक्ति के न्यायाधीश श्रीमती गीता नेवरे ने 3 वर्ष सश्रम कारावास की व रु 5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पत्र के अनुसार 1 वर्ष पूर्व ब्लॉक शक्ति ग्राम बरपाली कला थाना नगरदा जिला जांजगीर चांपा के राजा सीदार गोड़ ने नाबालिग युवती से दमाऊ दहरा में नहाने जाने के दौरान युवती का हाथ पकड़कर जान से मारने की धमकी दी गई थी। जिसकी युक्त युवती द्वारा अपराध दर्ज कराया गया यह मामला लंबे समय तक चल रहा था। जिसका आज सजा सुनाया गया है।


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