RBI के निर्णय के खिलाफ बंबई हाईकोर्ट पहुंचा कोटक महिन्द्रा बैंक
- 151045426 - NEETU SINGH
0
कोटक महिंद्रा बैंक ने सोमवार को कहा कि तरजीही शेयर जारी कर बैंक प्रवर्तकों की हिस्सेदारी घटाने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले को उसने बंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उल्लेखनीय है कि कोटक महिंद्रा बैंक के प्रवर्तक और संस्थापक उदय कोटक ने अगस्त में तरजीही शेयर जारी कर बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 30 प्रतिशत से घटाकर 19.70 प्रतिशत कर दिया था. इसके कुछ ही दिन बाद रिजर्व बैंक ने कहा कि कोटक द्वारा घटायी गई हिस्सेदारी की कमी उसके नियामकीय नियमों से मेल नहीं खाती है.
नियामकीय जरूरतों को किया पूरा- कोटक बैंक
बैंक ने 14 अगस्त को दी गई नियामकीय जानकारी का हवाला देते हुए सोमवार को शेयर बाजारों को बताया, 'हमारा मानना है कि हमने नियामकीय जरूरतों को पूरा कर लिया है और इस बात को लेकर हम रिजर्व बैंक के साथ संपर्क में रहेंगे.' बैंक ने कहा कि दीर्घकालिक गैर-संचयी तरजीही शेयर भी उसकी चुकता पूंजी का हिस्सा है और बैंकिंग नियमन कानून के तहत यह भी शेयरधारिता को घटाने का कानूनी आधार है. इस पर हमने आरबीआई को अपनी स्थिति स्पष्ट की है. इसके अलावा आरबीआई को इस मामले में देश के वरिष्ठ विधि सहायकों के मत से भी अवगत कराया है.