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94 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के आरोपित की जमानत खारिज
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मेरठ । ई-वे बिल बनाकर सेन्ट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के मामले में 94 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोपित विकल्प जैन की जमानत अर्जी को स्पेशल सीजेएम रामलाल ने गंभीर अपराध पाते हुए खारिज कर दिया है। गिरफ्तार किया गया था अभियोजन के अनुसार विकल्प जैन पुत्र सुबोध जैन निवासी 220, पटेलनगर, नई मण्डी मुजफ्फरनगर को केन्द्रीय खुफिया विभाग के जांच अधिकारी संजय आनन्द ने गिरफ्तार किया। जिस पर आरोप था कि वह विभिन्न मामलों में ई-वे बिल बनाकर टैक्स की चोरी करता था जिसमें उस पर अब तक की जांच में 94 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप सामने आया है जिस पर उसे गिरफ्तार किया गया था। विकल्प जैन को गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम 2017 की धारा 132(1)(ए) के तहत गिरफ्तार करके स्पेशल सीजेएम रामलाल की अदालत में पेश किया गया था। जमानत अर्जी लगाई अदालत में विकल्प कुमार जैन की तरफ से जमानत अर्जी दी गयी। जिसमें तर्क दिया गया कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। महज रंजिशन झूठा टैक्स चोरी का आरोप लगाकर झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जिसकी जमानत अर्जी का लोक अभियोजन अधिकारी लक्ष्य कुमार सिंह ने विरोध किया तथा कहा कि यह एक गंभीर अपराध है जिसमें आरोपी ने 94 करोड़ ई-वे बिल बनाकर सेन्ट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स की चोरी की है और सरकार करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ती रोकना अति आवश्यक है। सख्ती से ही यह संभव है। इस मामले में स्पेशल सीजेएम रामलाल ने सुनवाई के बाद विकल्प जैन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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