हापुड़ जनपद द्वारा सामान्य को सूचित किया जाता है कि आबकारी विभाग द्वारा व्यक्तियों को अपने पास शराब रखने की सीमा निर्धारित की गई है, जैसे कि कोई व्यक्ति देशी शराब 1 लीटर, विदेशी शराब 1.5 लीटर तथा बीयर 6 लीटर तक रख सकता है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित मात्रा से ज्यादा शराब अपने घर में रखना चाहता है, तो उसको आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जिसकी वार्षिक लाइसेंस फीस 12 हजार रूपये निर्धारित है, इसके अतिरिक्त 51 हजार रूपए का एफ०डी०आर० जमा करना होगा, जो कि लाइसेंस समाप्त होने पर वापस कर दिया जाएगा। यदि बिना लाइसेंस के किसी भी व्यक्ति के पास निर्धारित मात्रा से ज्यादा शराब प्राप्त होती है तो उसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। आम जनमानस व शराब के शौकीन होमबार लाइसेंस लेकर अपने घर में उपरोक्त निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में शराब रख सकते है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी होटल / रेस्टोरेंट व मैरिजहोम / बैंक्वेट हॉल / निजी स्थान पर पार्टी का आयोजन करता है और वहां मदिरा पीना- पिलाना चाहता है तो वह निर्धारित लाइसेंस फीस आबकारी विभाग में जमा करके लाइसेंस निर्धारित अवधि तक के लिए ले सकता है अतः कोई भी पार्टी आयोजन करने से पहले इवेंटबार लाइसेंस अवश्य ले लें, अन्यथा की दशा में होटल / रेस्टोरेंट व मैरिजहोम / बैंक्वेट हॉल / निजी स्थान के स्वामी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, हापुड़ या क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक से प्राप्त की जा सकती है।