गुर्जर सहित पांच जातियों को अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी ) को पांच फीसद आरक्षण को संविधान की नौवीं सूची में शामिल करने से फिलहाल केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इन्कार कर दिया है। जयपुर यात्रा पर आए वीरेंद्र कुमार ने कहा कि एमबीसी आरक्षण को संविधान की नौवीं सूची में शामिल करने का काई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में हाल ही में हम संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए हैं। महाराष्ट्र मे मराठा समाज के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर की थी। वह खारिज हो गई। केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन का विधेयक संसद में पारित कराया था। अब राज्य सरकारों को ओबीसी सूची में नाम जोड़ने और घटाने के अधिकार दिए गए हैं। एमबीसी आरक्षण का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।
देखे राजस्थान से जयलाल नागर की रिपोर्ट 9982499848