हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर थाना क्षेत्र सुजानपुर
खंड विकास अधिकारी सुजानपुर निशांत शर्मा ने जानकारी दी कि सरकार द्वारा चलाई जा रही मातृशक्ति बीमा योजना के अंतर्गत बीपीएल पात्र परिवारों को दुर्घटना की स्थिति में ₹200000 तक की सहायता राशि विकास खंड कार्यालय से भी दी जा सकती है जिसकी आयु सीमा 10 से 75 वर्ष है इसके लिए दुर्घटना होने की स्थिति में एफआईआर दर्ज करवानी होगी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी संलग्न करना अनिवार्य है उन्होंने पंचायतों से आवाहन किया कि लोगों को इस बारे में जानकारी प्रदान करें इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत बीपीएल पात्र परिवारों के मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में ₹20000 की राशि प्रदान की जाती है इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय व खंड विकास कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है
Id 151159817 थाना क्षेत्र सुजानपुर से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट