राजस्थान विधानसभा में पिछले दिनों विवाह का अनिवार्य पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है। इस विधेयक का विधानसभा में तो विरोध हुआ ही था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा पारित कराए गए विधेयक को चुनौती दी गई है। विधानसभा में पारित किए गए विधेयक के तहत अब प्रत्येक विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। भाजपा ने विधानसभा में बहस के दौरान बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को गलत बताया था। भाजपा का कहना था कि यह बाल विवाह को कानूनी मान्यता देने जैसा कदम माना जा सकता है।
देखे राजस्थान से जयलाल नागर की रिपोर्ट 9982499848