पिथौरागढ़। सीमांत जिला पिथौरागढ में जिला फॉस्ट ट्रेक कोर्ट ने पांच वर्षीय बालिका के साथ छह माह तक दुष्कर्म करने वाले सौतेले भाई को फांसी की सजा सुनाई है। पीडि़ता को सात लाख रुपये का प्रतिकर देने के आदेश भी दिए हैं।
न्यायालय सूत्रों के मुताबिक अप्रैल के महीने में नेपाली का रहने वाला जनक बहादुर अपने दो नाबालिग बच्चों और पांच वर्ष की सौतेली बहन के साथ जाजरदेवल थाना क्षेत्र में रहता था। लगभग 32 साल का जनक बहादुर अपनी सौतेली बहन को मारता पीटता भी था। इस मामले की सूचना जाजरदेवल थाने में पहुंची। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया दो नाबालिग बच्चों और पीडि़ता को अपने संरक्षण में लिया।पुलिस ने 4 अप्रैल 2021 को बच्ची को एक संस्था के संरक्षण में दे दिया। बाद में पीडि़त बच्ची ने संस्था के सदस्यों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। उसने बताया कि उसके माता, पिता का निधन हो गया है। वह अपने सौतेले भाई जनक बहादुर के साथ रहती है। जनक बहादुर विगत छह माह से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है । उसके शरीर में चोट के निशान भी थे। बाद में चिकित्सकीय परीक्षण किया गया तो बालिका के शरीर में कई गंभीर घाव मिले।
फ़ास्ट न्यूज़ इंडिया प्रदेश संवाददाता उत्तराखंड शाहनूर अली 151045804