कोरोनाकाल में शराब की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगने के कारण लोगों को अपने कब्जे में शराब रखने में परेशानी हो रही थी। तदक्रम में उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के क्रम में आबकारी विभाग द्वारा निजी प्रयोग हेतु शराब की फुटकर बिक्री की सीमा निर्धारित की गयी है। अब कोई व्यक्ति एक समय में देशीशराब सादा व मसाला 200 एम0एल0 की 05 बोतल अथवा विदेशीमदिरा भारत में भरी हुई 1.5 लीटर, समुन्द्रपार आयातित विदेशीमदिरा 1.5 लीटर, वाइन 2.00 लीटर, बीयर 6.00 लीटर से अधिक अपने अभिरक्षा में नही रख सकेगें। इससे अधिक शराब को निजी कब्जे में रखने हेतु आबकारी विभाग से होम लाइसेंस लेने का प्रावधान किया गया है जिसकी वार्षिक लाइसेंस फीस रूपये-12000 तथा प्रतिभूति धनराशि रूपये 51000 निर्धारित किया गया है। विफलता की स्थिति में संवंधित व्यक्ति के विरूद्व संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-60 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी जिसमें 03 वर्ष तक का कारावास और शराब में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के 10 गुने तक अथवा रूपये 2000 से अधिक का अर्थदण्ड की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकार निजी प्रयोग हेतु व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा का क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने हेतु विभाग द्वारा एक वर्ष का लाइसेंस दिया जायेगा जिसमें परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, अतिथि एवं मित्र जो वयस्क हो लाइसेंस धारक के घर बिना किसी प्रकार का भुगतान किये मदिरा पान कर सकेगें। इसके लिए 05 वर्षो से आयकर दाता एवं 21 वर्ष से अधिक के उम्र के व्यक्ति पात्र होगें।
इसके अतिरिक्त आबकारी विभाग द्वारा किसी समारोह में मदिरा पान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक दिवस का लाइसेंस जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त लाइसेंस के लिए आनलाईन आवेदन कर तत्काल प्राप्त किया जा सकता है। इस हेतु किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जौनपुर से सम्पर्क किया जा सकता है। जॉच के दौरान यदि किसी समारोह में बिना लाइसेंस के मदिरा पान करते हुए पाया गया तो संवंधित होटल/रेस्टोरेन्ट/मैरेज हाल एवं अन्य स्थलों के संचालकों के विरूद्व उपरोक्तानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।