राज्य विधानसभा में शुक्रवार को राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। इसके तहत बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। विधेयक में प्रावधान है कि शादी के वक्त लड़की की उम्र 18 साल से कम और और लड़के की उम्र 21 साल से कम है तो उनके माता-पिता को 30 दिन के भीतर इसकी सूचना रजिस्ट्रेशन अधिकारी को देनी होगी। बाल विवाह के मामले में लड़के और लड़की के माता-पिता तय प्रपत्र में जानकारी देंगे। इस पर बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा
देखे राजस्थान से जयलाल नागर की रिपोर्ट 9982499848