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राजस्थान में बाल विवाह पंजीयन की व्यवस्था लागू नहीं होने देंगे: एनसीपीसीआर
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फ़ास्ट न्यूज़ इंडिया प्रदेश प्रतिनिधि राजस्थान जयलाल नागर 151113047

राजस्थान सरकार द्वारा पिछले दिनों विधानसभा में पारित किया गया बाल विवाह रजिस्ट्रेशन विधेयक विवादों में फंस गया है। इस विधेयक के तहत अब राज्य में बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। इस विधेयक का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीआरसी) ने विरोध किया है। एनसीपीआरसी के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो का कहना है कि इस कानून को किसी भी हालत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। आयोग के विशेषज्ञ इस कानून का विधिक रूप से अध्ययन कर रहे हैं। यह बच्चों के अधिकारों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बने कानूनों का उल्लंघन हैं। राजस्थान सरकार का यह कानून चाइल्ड मैरिज एक्ट और पाक्सो एक्ट का उल्लंघन करता है। आयोग जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उधर, भाजपा भी इस विधेयक के विरोध में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा ने भी विधेयक पर आपत्ति जताई है।


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