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अलका पेट्रोल पम्प पर हाइड्रोकार्बन केमिकल अपमिश्रण पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रय करने वाले अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज
  • 151019049 - VISHAL RAWAT 0



विशाल रावत ब्यूरो चीफ

प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में अलका पेट्रोल पम्प के मैनेजर घनश्याम सिंह व आयुष प्रताप सिंह व् मैनेजर प्रदीप मिश्र आदि के सहयोग से पेट्रोलियम पदार्थों में हाइड्रोकार्बन केमिकल मिलाकर पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को विक्रय किया जाता रहा है जिसकी जानकारी एसटीएफ को होने पर जनपद में ऐसे पेट्रोल पंप संचालकों को चिन्हित करके उनके पेट्रोल पम्प पर छापा मारकर घटनास्थल से गिरफ्तार किया जा चुका है और मौके से केमिकल उतारते समय अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है इसी क्रम में अलका पेट्रोल पंप जिसका लाइसेंस दिनांक 29.12. 2020 को निरस्त हो चुका था उस पर हाइड्रोकार्बन तेल पेट्रोल पंप मालिक घनश्याम सिंह तथा उनके उनके पुत्र आयुष सिंह व मैनेजर प्रदीप मिश्रा के सहयोग से पेट्रोल पंप के कर्मचारी जो कि हाइड्रोकार्बन मिलावटी तेल को टैंकर से पेट्रोल पंप के टैंक में उतार रहे थे उन्हें एसटीएफ टीम द्वारा रंगे हाथ मौके से गिरफ्तार किया गया गया था जिनकी जमानत अर्जी मा विशेष अपर सत्र न्यायाधीश श्री सीताराम जी के न्यायालय में प्रस्तुत हुई थी विशेष न्यायाधीश ने केस डायरी पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के आधार पर यह पाया कि तिलका पेट्रोल पंप का लाइसेंस शिव शंकर सिंह व मनोज कुमार सिंह को निर्गत किया गया है जिनका अनुबंध पत्र घटना से पूर्व दिनांक 29.12.20 को निरस्त हो चुका है तथा अभियुक्त चंद्र प्रताप सिंह व रवि सिंह द्वारा पेट्रोल पंप के संचालक घनश्याम सिंह उनके पुत्र आयुष प्रताप सिंह मैनेजर प्रदीप मिश्र के सहयोग से उक्त पेट्रोल पंप पर हाइड्रोकार्बन से भरे टैंकर से पेट्रोल पंप के टैंक में मिश्रित करते हुए एसटीएफ टीम द्वारा मौके पर गिरफ्तार किया गया है मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए दोनों अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।जमानत का बिरोध विशेष लोक अभियोजक ई सी ऐक्ट महेश कुमार गुप्ता ने किया।


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