जौनपुर l राकेश कुमार शर्मा
जिला पूर्ति अधिकारी ने सर्वसाधारण को अवगत कराया है कि माह-सितम्बर, 2021 के द्वितीय चक्र के नियमित योजना के खाद्यान्न वितरण के अन्तर्गत 20 सितम्बर 2021 से 30 सितम्बर 2021 के मध्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय राशनकार्डों पर 35 किग्रा0 खाद्यान्न (20 किग्रा0 गेहूॅं व 15 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 खाद्यान्न (03 किग्रा0 गेहूॅं व 02 किग्रा0 चावल) का वितरण किया जायेगा। दोनों प्रकार के राशन कार्डधारकों को देय गेहूँ का मूल्य रू0-02 प्रति किग्रा० तथा चावल का मूल्य रू0-03 प्रति किग्रा0 होगा। इसके अतिरिक्त मात्र अन्त्योदय कार्डो पर 03 किग्रा0 चीनी रू0-18 प्रति किग्रा0 की दर से वितरण किया जायेगा।
उपरोक्त के क्रम में जनपद-जौनपुर के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि 20 सितम्बर 2021 से 30 सितम्बर 2021 तक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जायेगा। उक्त योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर 2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से (मात्र एक दिन) खाद्यान्न प्राप्त न करने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम वितरण सम्पन्न कराया जायेगा। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत उचित दर विक्रेताओं द्वारा आवश्यक वस्तुओं के खाद्यान्न वितरण का समय प्रातः काल 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक किया जायेगा। जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्व में जारी सोशल डिस्टेन्सिंग के निर्देशों का पालन कराते हुए नियमानुसार नियमित खाद्यान्न का वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में खाद्यान्न वितरण की सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाये।