हिमाचल प्रदेश, जिला शिमला: हिमाचल प्रदेश में कोई भी ग्राम पंचायतों से मृत्यु प्रमाणपत्र ले सकता है। इसे चाहे कोई व्यक्ति आरटीआई एक्ट के तहत मांग रहा हो या साधारण पेपर पर आवेदन कर ही चाह रहा हो। सरकार के पंचायतीराज विभाग के निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बनाम हीरा देवी एवं अन्य मामले पर आए आदेश का जिक्र करते हुए कहा है कि यह तय है कि जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर सार्वजनिक दस्तावेज हैं। ये इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 35 के तहत स्वीकार्य है। इसे साबित करना जरूरी नहीं है कि किसने ये एंट्री की है और सूचना का स्रोत क्या है। इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिए जाते हैं कि मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति अगर किसी अथॉरिटी या व्यक्ति की ओर से आरटीआई एक्ट के तहत अगर कोई प्रति मांगी जाती है या इसे सामान्य पेपर पर भी मांगा जाता है तो इसे सभी पंचायत सचिव उपलब्ध करवाएं। इसे सामान्य शुल्क पर दिया जाए। इस संबंध में सभी पंचायतों को जरूरी निर्देश जारी किए जाएं।
फ़ास्ट न्यूज इंडिया प्रदेश इंचार्ज रत्न चंद की रिपोर्ट
ID 151049876
Date- 18/09/2021