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जिला जज ने हत्यारोपी की जमानत याचिका की खारिज।
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यूपी वाराणसी। चुनावी रंजिश व जमीनी विवाद को लेकर 10 अप्रैल 21 को बड़ागांव थाना क्षेत्र के ढोललबजवा में रात्रि 8 बजे विजेंद्र यादव उर्फ पप्पू की संजय यादव उर्फ गुल्ले ने हत्या कीथी जिसकी एफआईआर बड़ागांव थाना पर अपराध संख्या 176/2021 धारा 302 में दर्ज हुई थी। जिसकी जमानत याचिका 16 सितंबर को जिला जज के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी को निर्दोष बताया और कहा कि मन गढ़न्त कहानियों और पुलिस की मदद से उसे फसाया गया है क्योंकि विवेचना में उसका नाम 4 माह बाद बढ़ाया गया है। वही जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आलोक चंद्र शुक्ल व अधिवक्ता नितेश सिंह ने तथ्यों को दिखाते हुए जमानत याचिका का विरोध किया जिसके उपरांत जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश ने जमानत याचिका खारिज कर दिया। वाराणसी से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट 151115387


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