EPaper SignIn

स्वर्ण मूल्यांकन कर्ता के सहयोगी की जमानत याचिका जिला जज ने की खारिज।
  • 151000001 - PRABHAKAR DWIVEDI 0



यूपी वाराणसी। नकली सोने के आधार पर लोन कराने के आरोपी स्वर्ण मूल्यांकन कर्ता रविन्द्र प्रकाश सेठ के राजमंदिर कोतवाली के सहयोगी अंकुर अग्रवाल की जमानत याचिका को जिला जज वाराणसी डॉ अजय कृष्ण विश्वेश ने खारिज कर दी और एक दिन पूर्व मुख्य आरोपी की याचिका भी खारिज की थी। अंकुर अग्रवाल की अधिवक्ता ने बचाव पक्ष में कहा कि अंकुर बेगुनाह है वह दुकान पर सेल्स मैन का काम करता था उसे लोन दिलाने के नाम पर प्रतीक रस्तोगी उससे उसकी आईडी लेलिया उसके बाद उसे कुछ नही पता कि सोना कहा से आया लोन कैसे हुआ। वही जिला शाशकीय अधिवक्ता क्रिमिनल आलोक चंद्र शुल्क ने कहा कि प्रार्थी अधिवक्ता की सभी दलीलें बेबुनियाद है प्रार्थी ने जानबूझकर सडयंत्र पूर्वक नकली सोने पर लोन लिया है जिसकी जमानत याचिका खारिज होने योग्य है जिसके उपरांत पत्रावली का अवलोकन कर जिला जज ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वाराणसी से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट 151115387


Subscriber

173790

No. of Visitors

FastMail

नई दिल्ली - केजरीवाल टिप्पणी मामले में विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजनयिक को किया तलब     नई दिल्ली - जेल से नहीं चलेगी दिल्ली सरकार, एलजी वीके सक्सेना ने कह दी बड़ी बात