सरकारी बेसिक स्कूलों में 2600 से ज्यादा पदों पर भर्ती में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। सरकार ने मंगलवार को बेसिक शिक्षक भर्ती को लेकर स्पष्ट आदेश जारी कर दिए। एनआईओएस डीएलएलड वाले अभ्यर्थी भी वर्तमान शिक्षक भर्ती में मौका देने की मांग कर रहे थे।
शिक्षा सचिव राधिका झा ने बताया कि हाईकोर्ट ने सरकार को प्रवृत्त नियमों के अनुसार नियुक्तियां करने को कहा है। जिस वक्त इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी तब तक एनआईओएस डीएलएड का विषय सरकार के सामने नहीं आया था। एनआईओएस डीएलएड शिक्षक भर्ती के राज्य के स्थापित नियमों में फिलहाल शामिल नहीं है। भविष्य में होने वाली भर्तियों में इस पर विचार किया जा सकता है। कुछ समय पहले हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती शुरू करने की अनुमति दी थी। लेकिन शिक्षा निदेशालय डीएलएड को लेकर पशोपेश में था।
वर्ष 2019 की संशोधित राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) संशोधन नियमावली के अनुसार दो वर्षीय डीएलएड डिप्लोमा को बेसिक शिक्षक के लिए अनिवार्य पात्रता माना गया है। जबकि एनआईओएस डीएलएड महज 18 महीने का ही है। शासन के आदेश के बाद अब केवल सरकारी डायट से दो साल का डीएलएड करने वाले और बीएड टीईटी ही शामिल हो सकते हैं।
फ़ास्ट न्यूज़ इंडिया प्रदेश संवाददाता उत्तराखंड शाहनूर अली 151045804