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शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका जिला जज ने की खारिज।
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यूपी वाराणसी। विशाल प्रजापति उर्फ आशीष प्रजापति कतुआपूरा कोतवाली वाराणसी के ऊपर शादीसुदा महिला ने ब्लैकमेलिंग कर दुष्कर्म करने का एफआईआर आदमपुर थाने में अपराध संख्या 105/2021 धारा 376,506 दर्ज कराया था। जिसके उपरांत अभियुक्त जेल चला गया महिला ने आरोप लगाया कि विशाल प्रजापति 4 वर्ष पूर्व पिस्टल दिखार दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया तब से लेकर आज तक वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा और दुष्कर्म करता रहा बाद में कहा कि तुम अपने पति को तलाक देदो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। महिला ने तलाक भी दे दिया। लेकिन अब विशाल प्रजापति शादी करना नही चाहता है। जेल में बंद विशाल प्रजापति की की जमानत याचिका की सुनवाई 15 सितंबर को जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में हुई जंहा प्रार्थी के अधिवक्ता ने तमाम दलीलें दी लेकिन शाशकीय अधिवक्ता क्रिमिनल आलोक चंद्र शुल्क ने सभी दलीलों का खंडन करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वाराणसी से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट 151154387


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