खबर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर केला खेड़ा से जहाँ अकरम खान ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश पर नगर पंचायत के चेयरमैन पद से हटाए गए जो चेयरमैन के पद पर काबिज थे यह पूरी घटना क्रम आपको बताते हैं मामला यह था दो बच्चों से अधिक होना और इस तथ्य को छुपाना केलाखेड़ा के वर्तमान चेयरमैन हामिद अली को महंगा पड़ गया रुद्रपुर के न्यायधीश उनके चुनाव को अवैध घोषित करते हुए उन्हें पद मुक्त कर दिया केलाखेड़ा नगर पंचायत के चुनावों में हामिद अली ने जब नामांकन दाखिल किया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके दो बच्चे हैं लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था चुनाव संपन्न हो गया और वे नगर पंचायत के चेयरमैन घोषित कर दिए गए दूसरे नंबर पर रहे अकरम खान ने रुद्रपुर न्यायालय में एक याचिका दायर की और इस घोषणापत्र के विरोध में दस्तावेज एकत्रित कर बताया कि चेयरमैन हामिद अली ने नामांकन दाखिल करते समय जो तथ्य दिए हैं वे गलत हैं और कोर्ट में याचिका दायर कर दी जिसमें अकरम खान के मुकदमे की पैरवी वरिष्ठ एडवोकेट चरणजीत सिंह व शाहिद हुसैन ने की न्यायधीश सुनील तोमर ने अपना फैसला सुनाते हुए साफ किया कि अपनी संतानों को लेकर जो तथ्य चेयरमैन हामिद अली ने प्रस्तुत किए वह गलत पाए गए हैं!! देखें गदरपुर से संवाददाता शाह नूर अली की यह खास रिपोर्ट 045804