अमरोहा। ग्राम प्रधान व सदस्य पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का ब्योरा संबंधित ब्लाक कार्यालय में व जिपं एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपना चुनाव व्यय का ब्योरा कोषाधिकारी कार्यालय अमरोहा में जमा कराना होगा। चुनाव परिणाम की घोषणा से तीन माह के भीतर जमानत राशि की वापसी के लिए आवेदन करना जरूरी है। उस प्रत्याशी की जमानत धनराशि वापस नहीं की जाएगी, जिनके द्वारा कुल वैध मतों का 1/5 अंश से कम मत प्राप्त किए गए हैं। निर्धारित अवधि में व्यय विवरण के साथ ही जमानत राशि की वापसी के लिए आवेदन नहीं करने पर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। जिले में पंचायत चुनाव में 15 हजार से अधिक उम्मीदवार रहे थे। जिपं सदस्य के 27 पदों पर 373 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। ग्राम प्रधान के 597 पदों पर छह हजार से अधिक उम्मीदवार थे। एडीएम विनय कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव के परिणाम घोषणा के तीन माह के अंदर जमानत धनराशि को आवेदन न करने वाले उम्मीदवारों की जमानत धनराशि जब्त कर शासन के खाते में जमा कर दी जाएगी। जनपद अमरोहा से ब्यूरो चीफ जीत पाल सिंह की रिपोर्ट