अमरोहा। निर्माणाधीन स्टेडियम की दीवार गिरने के मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर मानकों की अनदेखी के आरोप में तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इस संबंध में डीएम द्वारा गठित की गई जांच कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें मानकों की अनदेखी की बात कही गई है।
अमरोहा के मालीखेड़ा गांव के पास 53 बीघा जमीन में 10.69 करोड़ रुपये की लागत से स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। पांच जनवरी 2018 को कैबिनेट मंत्री रहे चेतन चौहान ने इसका शिलान्यास किया था। जल्द की स्टेडियम का उद्घाटन होने वाला था। स्टेडियम का नाम पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान पर रखा जाना प्रस्तावित है। सोमवार को हुई बारिश के दौरान स्टेडियम की 60 मीटर लंबी दीवार गिर गई और 20 मीटर दीवार झुक गई। डीएम बीके त्रिपाठी से मामले की जांच एसडीएम सदर, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी और कार्यदायी संस्था आरईएस की संयुक्त कमेटी गठित कर जांच करने के निर्देश दिए थे। मंगलवार को डीएम और नौगांवा सादात विधायक संगीता चौहान ने स्टेडियम का निरीक्षण किया था। मंगलवार की देर शाम कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी। जिसमें सामने आया कि कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम द्वारा ठेकेदार से मिट्टी का भराव उचित संघनन तक नहीं कराया गया। निर्माण के समय मानकों के अनुरूप वीप होल्स (छेद) नहीं बनाए गए। जिस कारण पूरी दीवार पलट गई। जबकि पहले ही दीवार में मानक अनुरूप वीप होल्स बनाए जाने के लिए निर्देशित किया गया था। यदि वीप होल्स बनाए जाते तो दीवार को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता था। इससे स्पष्ट है कि संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा दीवार में पानी की उचित निकासी के लिए समुचित व्यवस्था नहीं की गई। साथ ही दीवार की डिजाइन में भी गड़बड़ी थी, जो गिरने का मुख्य कारण रही है।
इन मुख्य बिंदुओं पर कमेटी ने कार्यदायी संस्था के पर्यवेक्षणीय अधिकारी परियोजना प्रबंधक/ इकाई प्रभारी, स्थानिक अभियंता (आरई), अवर अभियंता और संबंधित ठेकेदार दोषी पाया है। रिपोर्ट के मुताबिक परियोजना से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा बरती गई लापरवाही के संबंध में प्रबंध निदेशक राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड लखनऊ को पत्र लिखा गया है। साथ ही सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
इन पर दर्ज हुआ केस
अमरोहा। सीओ सतीश कुमार पांडेय ने बताया कि प्रकरण में प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग कृष्णवीर की तहीरर के आधार संबंधित ठेकेदार मनीराम निवासी फर्म मेसर्स नागर एसोसिएट्स कसैरु बक्सर मवाना रोड अपोजिट तलवार मेरठ, पर्यवेक्षणीय अधिकारी परियोजना प्रबंधक इकाई प्रभारी, स्थानिक अभियंता (आरई) और अवर अभियंता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
इन धाराओं में दर्ज हुई रिपोर्ट
अमरोहा। स्पोर्ट्स स्टेडियम की बाउंड्री वॉल गिरने के मामले में दोषी पाए गए राजकीय निर्माण निगम के अधिकारी और ठेकेदार पर सीआरपीसी की धारा 418, 288, 120बी, 427 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।
जनपद अमरोहा से ब्यूरो चीफ जीत पाल सिंह की रिपोर्ट